Admission Procedure

प्रवेश की पात्रता

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा


क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के

शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी,

राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका

पंदाकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो

को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी

स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो

को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा

उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।


 


स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश:


क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.

एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय

वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीयस्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं

होगी।


 


स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-


क. बी.काॅम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काॅम/

एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.-सी

उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विशय के स्नातकोत्तर द्वितीय

वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों

को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।


प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि:


छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।


प्रवेश पात्रता:


विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे –

1. बी.ए., बी.कॉम एवं बी.एस.-सी.भाग-1 एवं डी.सी.ए.

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक

परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. भाग-2

क. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस-सी.भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. भाग-3

क. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस-सी.भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. स्नातकोत्तर में एम.ए./एम.एस.सी. पूर्व एवं पी.जी.डी.सी.ए. हेतु स्नातक उत्तीर्ण हो ।


प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश-


(अ) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (विवरण

पत्रिका में संलग्न ) भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र एवं पिता/पालक के हस्ताक्षर

अनिवार्य है। अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों सहित प्रस्तुत करें –

प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करते समय:

(1) विद्यालय/महाविद्यालय का मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) व चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) की

सत्यापित छायाप्रति, चयन सूची में नाम आने पर मूल टी.सी. व सी.सी. जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(4) जन्म प्रमाण पत्र (इस हेतु कोई हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति)

(5) निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।

(6) जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।

(7) माता-पिता के छ.ग. के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।

(9) टिकट साईज की 03 रंगीन फोटो ।

(10) अध्ययनक्रम में अंतराल होने पर प्रमाण-पत्र (गैप)

(11) विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाने की सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(12). प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/छत्तीसगढ़ माध्यमिक

शिक्षा मण्डल या गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी मण्डल या विश्वविद्यालय

का हो ।

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए

(1) प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र ।

(3) टिकट साईज की 02 फोटो

तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए

(1) द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र ।

(3) टिकट साईज की 02 फोटो

नोटेटेट: (1) प्रवेश शुल्क वांछित प्रमाण पत्रों सहित जप्रमा होने पर ही प्रवेश संपन्न माना जायेगा ।

(2) प्रवेश प्राप्त करते समय मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जमा करना होगा। द्वितीय प्रति

अपरिहार्य परिस्थितियों में शपथ पत्र देने के उपरांत सम्यक जांच कर प्रवेश दिया जावेगा एवं ऐसे

छात्रों को स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा ।

(3) किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी। प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य

होगा।


अध्ययन संबंधी नियम:

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में

भी लागू होगी अन्यथा उन्हें वार्शिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे । उनकों स्वच्छ रखेंगे ।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे , उन्हें निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त

होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।

4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के समाधान लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के

समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे ।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का

तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।


परीक्षा सम्बंधी नियम:

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्शिक परीक्षाओं में

सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से

मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देंगे ।

3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने

का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।


आचरण – संहिता एवं सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण – संहिता सामान्य नियम


छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रेवश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का

अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वे शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के

भागीदार होंगे ।


1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आयेंगे । किसी भी स्थिति में उनकी वेश भूशा उत्तेजक नहीं

होनी चाहिये ।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायंेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर

गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ।

3. महाविद्यालय परिसर में वे शालीन व्यवहार करेंगे, अभद्र व्यहवार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली

गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको , अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्र्यसन

और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेंगे ।

6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित है ।

7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।

विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्श न आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को

दलगत राजनीति से दूर करेंगे तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं

अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेंगे ।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।


 


अध्ययन संबंधी नियम:


1. प्रत्येक विशय में विद्यार्थी की 75 प्रतिश त उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में

भी लागू होगी अन्यथा उन्हें वार्शिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे । उनकों स्वच्छ रखेंगे ।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे , उन्हें निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त

होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।

4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के समाधान लिये वह गुरूजनों के समक्श अथवा प्राचार्य के

समक्श शातिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे ।

5. व्याख्यान कक्षों , प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का

तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।


अस्थायी प्रवेश की पात्रता

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी

प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों

को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में

अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों

को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेष की पात्रता होगी।

4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो

जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।