Fee Structure

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र

का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित

रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यकित के द्वारा जमा

की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति

का ही होगा।

S.No. Title Downloads
1 Fees Structure Click here